गुड टच-बैड टच की पहचान समझाई, मुक्ता त्यागी ने सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
परेशानी होने पर 1098, 112 व 1930 पर तत्काल सूचना देने की अपील
सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश/Etv News 24/संवाददाता वागीश
गांधी जयंती के अवसर पर पं. प्रताप नारायण मिश्र बालिका इंटर कॉलेज, कटका में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मुक्ता त्यागी ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
मुक्ता त्यागी ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार गंभीर अपराध है। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से छूने का प्रयास करे, अकेले मिलने के लिए दबाव बनाए अथवा डराए-धमकाए तो इसकी जानकारी तत्काल माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को दें।
उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और अपराध के दोषी के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान है। किसी भी तरह की परेशानी या खतरे की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भी प्रावधान है।
शिविर में सीडब्ल्यूसी सदस्य शिवमूर्ति पांडेय व ओमप्रकाश तिवारी, पीएलवी सुभाष चंद्र, दशरथ समेत विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
*कटका में छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की दी जानकारी**गुड टच-बैड टच की पहचान समझाई, मुक्ता त्यागी ने सुरक्षा के प्रति किया जागरूक**परेशानी होने पर 1098, 112 व 1930 पर तत्काल सूचना देने की अपील**संवाददाता वागीश**सुलतानपुर* जनपद मे आज 30 सितंबर 2026 गांधी जयंती के अवसर पर पं. प्रताप नारायण मिश्र बालिका इंटर कॉलेज, कटका में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मुक्ता त्यागी ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।मुक्ता त्यागी ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार गंभीर अपराध है। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से छूने का प्रयास करे, अकेले मिलने के लिए दबाव बनाए अथवा डराए-धमकाए तो इसकी जानकारी तत्काल माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को दें।उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और अपराध के दोषी के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान है। किसी भी तरह की परेशानी या खतरे की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भी प्रावधान है।शिविर में सीडब्ल्यूसी सदस्य शिवमूर्ति पांडेय व ओमप्रकाश तिवारी, पीएलवी सुभाष चंद्र, दशरथ समेत विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।




