जेसीपी बबलू कुमार ने शस्त्र विक्रेताओं के साथ की बैठक, संदिग्ध लेन-देन की सूचना तत्काल देने के निर्देश
स्टॉक रजिस्टर से लेकर अग्निसुरक्षा तक की होगी निगरानी
बिना वैध दस्तावेज शस्त्र-कारतूस बिक्री पर रोक
लखनऊ उत्तर प्रदेश/Etv News 24/संवाददाता वागीश कुमार
राजधानी लखनऊ लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं की दुकानों पर अब शस्त्र और कारतूसों के क्रय-विक्रय से जुड़े रिकॉर्ड की नियमित निगरानी होगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने शुक्रवार को लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं और आर्म्स डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर जरूरी निर्देश दिए।
जेसीपी ने कहा कि शस्त्र एवं कारतूसों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड पूरी तरह दुरुस्त रखा जाए। स्टॉक रजिस्टर में किसी तरह की विसंगति न हो और प्रत्येक लेन-देन निर्धारित नियमों व वैध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाए। बिना आवश्यक दस्तावेजों के शस्त्र अथवा कारतूस की बिक्री पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में दुकानों में शस्त्रों के सुरक्षित भंडारण और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि किसी व्यक्ति या लेन-देन के संदिग्ध प्रतीत होने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। साथ ही प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन उपकरण और निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।
जेसीपी ने संबंधित अधिकारियों को लखनऊ के सभी लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं के लिए कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। पुलिस की ओर से शस्त्र दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था और अभिलेखों की निगरानी को लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई।




