सासाराम रोहतास/Etv News 24
यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज बेदा , सासाराम स्थित पुलिस महिला बटालियन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला) बटालियन, बेदा की पुलिस उपाधीक्षक, श्रीमती स्वाति एवं जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मो. शमीम अंसारी जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम, रोहतास द्वारा किया गया।कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, यौन उत्पीड़न की विभिन्न परिस्थितियों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा शिकायतों के निष्पक्ष एवं गोपनीय निस्तारण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई।इस अवसर पर बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न की स्थिति में पीड़िता को बिना किसी भय या संकोच के निर्धारित पॉश एक्ट की प्रक्रिया के तहत शिकायत करनी चाहिए।कार्यक्रम में POSH Act, 2013 के अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समिति एवं स्थानीय समिति की भूमिका, शिकायतों की गोपनीयता तथा पीड़िता को उपलब्ध कानूनी संरक्षण के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।कार्यक्रम का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ पुलिस संगठन में सुरक्षित एवं सकारात्मक कार्य वातावरण को और मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में लगभग 250 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया ।




