कैमूर बिहार/ Etv News 24
कैमूर जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान, दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है. जिला दण्डाधिकारी नितिन कुमार सिंह (भा०प्र०से०) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के समय में बदलाव करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं:
प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र: पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
सभी विद्यालय (सरकारी व निजी) एवं कोचिंग संस्थान: पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर रोक रहेगी।
जिले के सभी विद्यालय प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप ही अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित (Reschedule) करेंगे।
यह आदेश दिनांक 19.05.2026 से प्रभावी होकर 31.05.2026 तक पूरे कैमूर जिले में लागू रहेगा।
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश की निगरानी करने को कहा गया है।



