कैमूर बिहार/ Etv News 24/ब्यूरो रिपोर्ट
कैमूर जिले में लगातार बढ़ते तापमान एवं दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी तथा लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) श्री नितिन कुमार सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालन संबंधी निर्देश निर्गत किए गए हैं।जारी आदेश के अनुसार प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित कक्षा 05 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 30 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं कक्षा 06 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां केवल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक पर्याप्त सावधानी एवं सुरक्षा उपायों के साथ संचालित की जाएंगी।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मी नामांकन सहित अन्य गैर-शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।जिला पदाधिकारी ने अभिभावकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि भीषण गर्मी एवं लू के प्रभाव को देखते हुए बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस एवं अन्य आवश्यक सावधानियों का पालन करें।जिला प्रशासन विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ।



