करगहर/रोहतास/Etv News 24
रोहतास जिले में करगहर थाना क्षेत्र के बभनी गांव में डेढ़ साल पहले सात साल के मासूम हिमांशु की अपहरण व हत्या के मामले में दोषी कलियुगी चाचा विभोर कुमार उर्फ अंकुर कुमार के सजा के विन्दु पर मंगलवार को जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने सुनवाई की। मामले में अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।



