अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में 16 सितंबर को अगली सुनवाई
2018 के बयान को लेकर सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा मुकदमा
सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश/Etv News 24/ संवाददाता वागीश कुमार
जनपद सुल्तानपुर मे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है। वॉइस सैंपल से संबंधित निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। इसके बाद अब मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आगे बढ़ेगी। प्रकरण में अगली सुनवाई 16 सितंबर को प्रस्तावित है।

मामला वर्ष 2018 का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की ओर से तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। इस मामले में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
वॉइस सैंपल को लेकर बढ़ा कानूनी पेंच
मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वॉइस सैंपल से संबंधित अर्जी दाखिल की गई थी। निचली अदालत के आदेश के बाद वादी एवं तत्कालीन भाजपा उपाध्यक्ष विजय मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की नजरें सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।मानहानि का यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा में रहा है। अब 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत की आगे की कार्यवाही पर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।




