सासाराम(रोहतास)Etv News 24
रोहतास जिले में निजी विद्यालयों की मनमानी पर अब लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा जारी कार्यालय आदेश में साफ निर्देश दिया गया है कि निजी स्कूल नामांकन, री-एडमिशन, पोशाक, किताबें और अन्य मदों में मनमाने तरीके से शुल्क वसूली नहीं कर सकते।जारी आदेश के अनुसार, बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के तहत सभी निजी विद्यालयों को अपनी फीस संरचना पूरी तरह पारदर्शी बनानी होगी। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, परिवहन शुल्क सहित सभी खर्चों का पूरा विवरण अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करें।इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किताबें, ड्रेस या अन्य सामग्री किसी एक निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव न बनाया जाए। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी सामग्री खरीद सकते हैं…



