मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत पत्रकारों व आश्रितों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा
लखनऊ उत्तर प्रदेश/Etv News 24/संवाददाता वागीश कुमार
राजधानी लखनऊ प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पत्रकार कल्याण कोष के तहत 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत इस धनराशि का उपयोग पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से गंभीर बीमारी अथवा महंगे उपचार के दौरान आर्थिक संकट से जूझने वाले पत्रकार परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।पत्रकार कल्याण कोष से मिलेगी उपचार में आर्थिक मददअपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन संजय प्रसाद की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक के निवर्तन पर 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि अनुदान संख्या-86 के अंतर्गत ‘पत्रकार कल्याण कोष-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)’ मद में स्वीकृत की गई है।स्वीकृत राशि का इस्तेमाल प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इससे इलाज के दौरान होने वाले खर्च में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। पत्रकार कल्याण कोष के माध्यम से चिकित्सा सहायता की व्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी।धनराशि के इस्तेमाल में वित्तीय नियमों का करना होगा पालनशासन ने स्वीकृत धनराशि के उपयोग को लेकर वित्तीय अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और व्यय में संबंधित वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक की होगी। पूर्व में जारी किसी अग्रिम धनराशि का निर्धारित समय में समायोजन कराने और महालेखाकार के अभिलेखों में उसका लेखांकन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से किसी बैंक खाते में रखकर नहीं छोड़ा जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नियमानुसार राशि आहरित कर उसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कार्य के लिए किसी अन्य योजना अथवा स्रोत से पहले से धनराशि स्वीकृत न हुई हो। पूरी प्रक्रिया वित्तीय नियमों, प्रोक्योरमेंट मैनुअल और संबंधित शासनादेशों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।




