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लॉकडाउन-4 के गाइडलाइन जारी किए गए, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

नीरज कुमार कि रिपोर्ट

दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। देश में का 31 मई तक बढ़ाये गए लॉक डाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की तरफ से लॉक डाउन-4 के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है. उसमें फिलहाल छूट का दायरा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग पहले की तरह बंद रहेंगे. साथ ही साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. डोमेस्टिक फ्लाइट फिलहाल नहीं चलेंगी.

लॉकडाउन-4 में रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी करने की इजाजत दी गई है. देश में 31 मई तक लॉकडाउन-4 बढ़ाया गया है. इस अवधि में शाम 4 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नए गाइडलाइन में मेट्रो सेवाओं को भी बंद रखने की बात कही गई है. किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर भी पूरी तरह से रोक होगी साथ ही साथ हॉटस्पॉट वाले इलाके में शक्ति जारी रहेगी. लॉकडाउन-4 की अवधि में नाइट कर्फ्यू इंपोज्ड रहेगा.

पीएम मुख्यमंत्रियों से मांगे थे सुझाव
प्रधानमंत्री के साथ पिछले सोमवार को बैठक में तमाम मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की अपील की थी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्रियों ने देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का सुझाव दिया था. नए दिशानिर्देश उन राज्यों के सुझावों पर आधारित हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 तारीख को महामारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवीं चर्चा के दौरान 15 मई तक मांगे थे.

नए नियम लागू

भारत में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन के दूसरे चरण का एलान किया गया. देश में संक्रमण को देखते हुए इसे 17

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