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वाहन स्वामी 30 सितंबर तक ले सकेंगे लाभ

सासाराम ब्यूरो चीफ संदीप भेलारी

सासाराम
रोहतास जिला में अगर आपके पास किसी भी तरह का व्यावसायिक वाहन है और उसका टैक्स एक साल या उससे ज्यादा समय से नहीं जमा किया गया है, तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉक डाउन के कारण वैसे वाहन मालिक अब परिवहन विभाग के सर्व क्षमा योजना का लाभ बहुत ही कम जुर्माना देकर टैक्स जमा कर सकते हैं। इस योजना की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया क्या है। वैसे टैक्स डिफाल्टर जिन्होंने एक साल या उससे अधिक समय से वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है। उनके लिए यह सफल योजना है।
टैक्स डिफॉल्टर से पहले विभाग द्वारा जहां बकाया टैक्स पर 200 प्रतिशत दंड के रूप में राशि वसूल की जाती थी। अब उन्हें एकमुश्त टैक्स जमा करने पर 70 प्रतिशत दंड की राशि माफ कर दी जाएगी। अगर किसी वाहन मालिक पर एक लाख रुपया टैक्स बकाया है, तो पहले उससे एक लाख टैक्स और उसका जुर्माना दो गुना लेकर दो लाख रुपया वसूला जाता था। किंतु अब इस स्कीम के तहत उसे टैक्स का यानी एक लाख का उससे 30 प्रतिशत ही अब देना होगा।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

परिवहन विभाग के सर्व क्षमा योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर, ट्रेलर के वाहन स्वामी लाभ ले सकते हैं। टैक्स डिफॉल्टर निबंधित व्यावसायिक वाहन के स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित मालवाहक वाहन के स्वामी एवं नीलाम पत्र वाद के बकायदार ट्रैक्टर ट्रेलर के मालिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

कहते हैं अधिकारी

जिला परिवहन पदाधिकारी जियाउल्लाह का कहना है कि पूर्व की अपेक्षा सर्व क्षमा योजना के तहत टैक्स के जुर्माने की राशि में भारी कमी की गई है। इसका लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा।

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