चेनारी
रोहतास जिला के चेनारी में अदालती आदेश की अवहेलना करने पर अपर जिला जज तीन गोपाल जी की अदालत ने चेनारी थाने के सहायक दारोगा जयजय राम वर्मा को तलब किया है। कोर्ट ने भेजे आदेश में कहा है कि किन कारणों से आदेश की अवहेलना की गई, केस डायरी के साथ पेश होकर जवाब दाखिल करें।
बताया जाता है कि चेनारी थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव के सुग्रीव राय ने जानलेवा हमले की प्राथमिकी 14 अप्रैल को स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। मामले के एक आरोपित चेनारी थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव के गुड्डू राय ने नियमित जमानत आवेदन न्यायालय में दायर किया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी तलब किया था। एडिशनल पीपी सुग्रीव चौधरी ने बताया कि वाट्सएप, न्यायालय कोषांग के अलावा पत्र के माध्यम से चेनारी थाना कांड संख्या 54/2020 के अनुसंधानकर्ता रहे सहायक दारोगा जयजय राम वर्मा को सूचित किया गया। कई बार मोबाइल पर मौखिक आग्रह भी किया था। लेकिन, अनुसंधानकर्ता रहे सहायक दारोगा ने केस डायरी न्यायालय में पेश नहीं किया। इस कारण आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई लंबित है।