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ईंट भट्ठा संचालक के अपहरण में पांच अभियुक्त दोषी करार

सासाराम

रोहतास जिला के नोखा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में 28 साल पहले ईंट भट्ठा संचालक की फिरौती के लिए हुए अपहरण के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। मामले में त्वरित न्यायालय एक के पीठासीन पदाधिकारी जगदीश प्रसाद मिश्र की अदालत ने पांच अभियुक्तों दिनारा (भानस) ओपी क्षेत्र के बसडीहा निवासी लक्ष्मण चौधरी, संझौली थाना क्षेत्र के राजाडीह गांव के पारस चौधरी, करगहर थाना क्षेत्र के बड़की अकोढ़ी के भुआली राय, नोखा थाना क्षेत्र के लालगंज यदुटोला निवासी अशोक चौधरी व भीम चौधरी को दोषी करार दिया। बाद में कोर्ट के आदेश पर दोषसिद्ध अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्तों के सजा के विन्दु पर सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है। वहीं साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने करगहर थाना क्षेत्र के चंद्रभानपट्टी निवासी धर्मदेव महतो, बड़की अकोढ़ी गांव के चंदेश्वर राय व सेंदुआर गांव के शिवधारी कहार को बरी कर दिया।

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