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गैंगरेप मामले में पॉस्को न्यायालय ने तीन आरोपीयों को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा दी

तीनो आरोपियों को न्यायालय ने एक एक लाख का जुर्माना भी लगाया है

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर ! मंगलवार को पॉस्को न्यायालय के न्यायाधीश श्री कैलाश जोशी ने गैंगरेप के एक मामले में तीनों आरोपियों को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है साथ ही तीनो आरोपियों को एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माने की राशि अदा नही करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा काटनी होगी! बताया जाता है कि ज़िले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट से एक युवती 11 जुलाई 2022 शाम के 8,30 बजे अपनी दुकान से घर जा रही थी इसी बीच हथियार के बल पर सिंघिया घाट स्टेशन रोड वार्ड 07 के निवासी राम देव यादव के पुत्र मुकेश यादव, किशुन देव यादव के पुत्र मंटुन यादव एवं स्व शंकर यादव के पुत्र संजय यादव ने पीड़िता को लीची की गाछी में ले जाकर बारी बारी से बलात्कार कर फरार हो गया था! इस मामले में विभूतिपुर थाना की पुलिस ने कांड संख्या 283/22दर्ज करते हुऐ पुलिस ने 376 ( डी ) की धारा लगाते हुये तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत में भेज दिया था ! इसी मामले में पॉस्को न्यायालय ने मंगलवार को सज़ा सुनाई है! सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ( पॉस्को ) विनोद कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजनी रंजन, रविन्द्र कुमार सिन्हा एवं सुनील कुमार ने न्यायालय के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा था !

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