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पॉस्को न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर ! पॉस्को न्यायालय के न्यायाधीश श्री कैलाश जोशी ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है साथ ही 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी! घटना के संबंध में बताया जाता है कि विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के एक गाँव मे पीड़िता 19 मई को सुबह 4 बजे शौच के लिए घर से निकली इसी बीच पूर्व नियोजित ढंग से घात लगाकर पूर्व से बैठा गौरव कुमार पे ललन सिंह,ने पीड़िता को पिस्तौल दिखाकर स्कोर्पियो में उठाकर पटक दिया और अपहरण कर लिया व बलात्कार कर बेहोशी की हालत में खेत मे फेंक दिया, होश में आने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी तत्पश्चात परिजनों ने इसकी सूचना महिला थाना पुलिस को दिया, महिला थाना पुलिस ने कांड संख्या 40/21 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया था! इसी मामले में पॉस्को न्यायालय में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सज़ा सुनाई गई है! सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ( पॉस्को ) विनोद कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सरोज पांडेय ने अपना अपना पक्ष रखा था।

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