सासाराम
जानलेवा हमले के 13 साल पुराने मामले में गवाहों को पेश नहीं कराने पर अपर जिला जज 15 बीके राय की अदालत ने करगहर थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने भेजे कारण पृच्छा नोटिस में कहा है कि किन कारणों से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जवाब देवें।बताया जाता है कि बलिरामपुर निवासी शंभू चौधरी ने जानलेवा हमले की प्राथमिकी 13 दिसंबर 2007 को करगहर थाने में दर्ज करायी थी। मामले के पांच आरोपितों का ट्रायल अपर जिला जज 15 की अदालत में चल रहा है। मामले में कोर्ट ने केस के सूचक शंभू चौधरी के अलावा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. कन्हाई महतो व करगहर थाने के दारोगा रामसरिखा तिवारी की गिरफ्तारी को ले 11 मई 2010, 17 अगस्त 2011, पांच जनवरी 2012 व पांच नवंबर 2019 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। लेकिन, करगहर थानाध्यक्ष ने न तो केस के सूचक, चिकित्सक व अनुसंधानकर्ता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और न ही वारंट का तामिला प्रतिवेदन अदालत को सौंपा।