सासाराम
आदेश के बाद भी सरकारी व गैर सरकारी गवाहों को न्यायालय में पेश नहीं करने पर अपर जिला जज 15 बीके राय की अदालत ने बिक्रमगंज थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भेजे कारण बताओ नोटिस में कहा है कि किन कारणों से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, कारण बताएं।बताया जाता है कि भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के धनौती गांव के धनेश्वर कुमार उर्फ छोटू ने जानलेवा हमले की प्राथमिकी बिक्रमगंज थाने में 23 मई 2016 को दर्ज करायी थी। मामले के एक आरोपित का ट्रायल अपर जिला जज 15 की अदालत में चल रहा है। मामले में कोर्ट ने छह जनवरी को बिक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश, डॉ. कामेन्द्र सिंह व अनुसंधानकर्ता दारोगा पवन कुमार सिंह के विरूद्ध समन व केस के सूचक धनेश्वर कुमार उर्फ छोटू समेत तीन के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद कई बार पत्र लिखा। लेकिन, बिक्रमगंज थानाध्यक्ष द्वारा न तो गवाहों को पेश किया गया और न ही समन-वारंट का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में सौंपा। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है।