पटना/बिहार
* जिला पदाधिकारी श्री कुमार रवि ने बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के द्वारा राज्य में अवस्थित सभी ईंट भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक (Cleaner Technology) में सम्परिवर्तित कराने का निर्णय लिया गया था।
* राज्य के ईंट-भट्ठा मालिकों/संचालकों को राज्य पर्षद द्वारा सूचित किया गया कि पुरानी तकनीक पर आधारित ईंट-भटठों जिन्हें पूर्व में किसी अवधि तक के लिए संचालनार्थ सहमति स्वीकृति की गई है, की वैधता दिनांक-31.08.2019 को स्वतः ही समाप्त हो गयी तथा दिनांक-01.09.2019 से पर्षद् द्वारा वैसे किसी ईंट भट्ठों को संचालनार्थ सहमति (CTO) अथवा नवीकरण (Renewal) प्रदान नहीं किया जायेगा, जिन्होंने अपने ईंट-भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित नहीं किया है। नए ईंट भट्ठों को स्थापनार्थ सहमति (CTE) भी इसी शर्त पर दी जायेगी कि वे स्वच्छतर तकनीक से संचालित होंगे।
* जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुसार नये सत्र में मात्र स्वच्छतर तकनीक में सम्परिवर्तित ईंट भट्ठों को ही संचालन की अनुमति दी जायेगी।
* जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के निर्देश के आलोक में पटना में संचालित ईंट भट्ठों का निरीक्षण सहायक निदेशक एवं खनन निरीक्षक द्वारा कराया गया। सहायक निदेशक एवं खनन निरीक्षक जिला खनन कार्यालय ने प्रतिवेदित किया किः-
* मेसर्स निर्मल ब्रिक्स, मौजा-लखीपुर, पो0-डोमा, थाना-सालीमपुर, जिला-पटना।
* मेसर्स राधा ब्रिक्स, मौजा-बैकटपुर, पो0+थाना-खुशरूपुर, पटना।
* मेसर्स बाबा ब्रिक्स, मौजा-मोसीमपुर, पो0+थाना-खुशरूपुर, पटना।
* मेसर्स राधा ब्रिक्स कम्पनी लि0, मौजा-बिधिपुर, पो0-करौटा, थाना-सालीमपुर, पटना।
* मेसर्स जुली ब्रिक्स, मौजा-लखीपुर, पो0-डोमा, थाना-सालीमपुर, पटना।
* मेसर्स राधा ब्रिक्स, मौजा-लखीपुर करौटा, पो0-डोमा, थाना-सालीमपुर, पटना।
* मेसर्स राधा ब्रिक्स, मौजा-लखनपुरा, पो0-लखनपुरा, थाना-बख्तियारपुर, पटना।
* मेसर्स राना ब्रिक्स, मौजा+पो0-घोसवरी, थाना-बख्तियारपुर, पटना।
* मेसर्स राधा ब्रिक्स, मौजा-सम्पापुर, पो0-घोसवरी, थाना-बख्तियारपुर, पटना।
* मेसर्स राधा ब्रिक्स, मौजा+पो0-देदौर, थाना-बख्तियारपुर, पटना।
स्वच्छतर तकनीक में सम्परिवर्तित किये बिना संचालन की तैयारी में है।
* जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का उल्लंघन कर ईंट भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक में सम्परिवर्तित किये बिना संचालित करने के कारण वायु अधिनियम, 1981 की धारा-31ए में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए ईंट-भट्ठे का संचालन तत्काल प्रभाव से रोकने एवं बंद करने का आदेश सहायक निदेशक जिला खनन कार्यालय, पटना को दिया गया।
* जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक जिला खनन कार्यालय, पटना को निर्देश दिया कि उक्त वर्णित ईंट भट्टे का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाय। साथ ही भविष्य में इन ईंट भट्ठों का संचालन न हो सके इस पर पूर्ण एवं सतत् निगरानी रखना सुनिश्चित किया जाय।
* जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक जिला खनन कार्यालय को निर्देश दिया कि पटना जिला में संचालित सभी ईंट भट्ठों का निरीक्षण कर बगैर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्रमाण पत्र तथा उत्सर्जन सहमति आदेश तथा समेकित स्वामित्व भुगतान एवं परमिट प्राप्त किए अवैध ईंट भट्ठा स्वामियों के व्यवसाय को बंद कराते हुए नियमों के उल्लंघन के लिए दंड प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
* जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक खनन एवं खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय को निर्देश दिया कि संबंधित अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष से सम्पर्क कर उक्त 10 ईंट भट्ठों को बंद कराते हुए अन्य ईंट भट्ठों की जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
* जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी खुशरूपुर एवं बख्तियारपुर, थानाध्यक्ष सालिमपुर, खुशरूपुर एवं बख्तियारपुर को निर्देश दिया है कि ऐसे ईंट भट्ठों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाय।