सासाराम
सासाराम जिले के सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की सुरक्षा व उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो सेल का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जिले के दो हजार से अधिक स्कूलों में पॉक्सो सेल गठित की जाएगी। स्कूलों में यदि किसी छात्र-छात्रा को कोई परेशानी है, समस्या है, स्कूल प्रबंधन से कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए अब उन्हें थाना जाने की जरूरत नहीं होगी।
विभागीय सचिव आरके महाजन ने इस संबंध में डीईओ को पत्र लिख जिले में संचालित सभी सरकारी विद्यालयों में पॉक्सो एक्ट के तहत सेल का गठन करने का निर्देश दिया है। जिला अंतर्गत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक लगभग 2248 स्कूलों में पॉक्सो एक्ट के तहत सेल खोला जाएगा। इस सेल में संबंधित विद्यालय के सभी बच्चों का पंजीकरण किया जाएगा। इससे जिले में करीब ढ़ाई लाख से अधिक बच्चे स्कूल परिसर में अब सुरक्षित महसूस करेंगे।
पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण
बच्चों की सुरक्षा व उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत गठित सेल के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा को सही तरीके से हो, इसके लिए शिक्षकों को यूनिसेफ की ओर से स्कूलों में प्रशिक्षण शिविर चलायी जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। यह प्रशिक्षण शिविर 16 मार्च से ही शुरू होनी थी। लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर स्कूलों को 31 मार्च तक बंद किए जाने से अब अप्रैल माह में प्रशिक्षण किया जाएगा। इसमें एक महिला व एक पुरूष शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों को बाल संरक्षण के तहत उनकी समस्याओं को दूर करने व सुरक्षा संबंधित उपाय बताए ।