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समस्तीपुर की सड़कों पर लगे पोस्टर बैनर हटाने का आदेश

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव की घोषणा की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार की शाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम योगेन्द्र सिंह ने शहर में सड़कों के किनारे व बिजली के खंभों से पोस्टर व बैनर हटाने का आदेश जारी किया।इस संबंध में डीपीआरओ ने डीएम के हवाले से जारी बयान में कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी है. घोषणा के साथ ही जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी।बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 पूरे राज्य में लागू है. तदनुसार, पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर, दीवार लेखन आदि के माध्यम से सार्वजनिक दृश्य में किसी भी संपत्ति को विरूपित करना निषिद्ध है।डीएम ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष ने सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर, दीवार लेखन आदि के माध्यम से सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को विरूपित किया है, तो उसे चुनावी प्रेस नोट के प्रकाशन में भारत आयोग द्वारा दंडित किया जाएगा. 24 घंटे के अंदर इसे स्वयं हटा लें अन्यथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. साथ ही उक्त पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन आदि को हटाने की कार्रवाई करते हुए उस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित व्यक्तियों को की जायेगी।

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