प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार
समस्तीपुर जदयू के विभूतिपुर से पूर्व विधायक रामबालक सिंह को समस्तीपुर एडीजे 3 की कोर्ट ने हत्या की कोशिश व आर्म एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूर्व विधायक रामबालक सिंह के खिलाफ कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। पूर्व विधायक को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर आग की तरह फैल गई। जिसके बाद कोर्ट परिसर में हर तरफ पूर्व विधायक के गिरफ्तारी की चर्चे चलने लगी।
आपको बता 4 जून 2000 की रात्रि में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में गंगा सिंह के बेटी शादी में शामिल होने सीपीएम के ललन सिंह भी गए थे। जहां उसके घर पर पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई लालबाबू सिंह भी पहुंचे थे। उन दोनों में पहले अदावत थी। इस दौरान ललन सिंह पर नजर नजर पड़ते ही विधायक और उनके भाई ने ललन सिंह को पकड़ने को दौरे लेकिन ललन सिंह किसी तरह वहां से फरार हो बाहर निकल गये। इसके बाद वह दोनों भी अपने अन्य साथियों के साथ ललन सिंह को पकड़ने निकले।
बड़ी खबर : विभूतिपुर के पूर्व विधायक रामबालक सिंह हत्या की कोशिश मामले में दोषी करार, भेजे गए जेल समस्तीपुर ।
इस दौरान पूर्व विधायक के भाई ने गोली चला दी गई जिसमें ललन सिंह के दाहिने हाथ की चार उंगलियां उड़ गई। ललन सिंह ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पूर्व विधायक, उनके भाई और अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अब 21 वर्षों बाद कोर्ट ने इस बड़े मामले पर कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक समेत अन्य को दोषी करार दिया है। वहीं सोमवार को इसपर फैसला भी सुनाया जाएगा जिसपर सभी की नजरें टीकी है।
वहीं, वकील का कहना है कि इस मामले में सात साल की सजा का प्रवाधान है। कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके भाई को हिरासत में ले लिया गया है। विधायक पर 341, 323, 307, 341 और 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। वहीं, पीड़ित ने कहा कि अब सोमवार पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें 307 नहीं लाया गया तो हम ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।