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समस्तीपुर जिला मुसरीघरारी हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर ज़िले में हत्या के मामले में व्यवहार न्यायालय ने एक आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास व अर्थदंड सजा।

व्यवहार न्यायालय में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई की। इसमें मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रुपौली गांव निवासी पप्पू चौधरी को हत्या का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302-34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा 2 लाख 17 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार मृतक राम विलास महतो की पत्नी सुशीला देवी ने मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 126/2014 दर्ज कराकर आरोपित की थी कि पति को रंगदारी के उद्देश्य से प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जामुन दास एवं बचाव पक्ष की ओर से शशि भूषण प्रसाद सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा।

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