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पैन कार्ड फ्री में कैसे बनाये —-सुनील कुमार

सासाराम संदीप भेलारी

रोहतास अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण रोहतास सह दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम रोहतास सह प्रयाग फाउंडेशन रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आज के समय में किसी भी फाइनेंशियल या बैंकिंग से जुड़े काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत सबसे पहले होती है. यही कारण है कि सरकार इस लगातार ऐसे कदम उठा रही ताकि लोग आसानी से अपना पैन कार्ड बनवा सकें. हाल ही में सरकार ने एक ऐसी व्य​वस्था की है, जिससे महज 10 मिनट में घर बैठे यह जरूरी डॉक्युमेंट बनवाया जा सकता है. पैन कार्ड 10 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है. आज सबसे पहले ये जानते हैं कि किन कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और उसके बाद जानेंगे कि आखिर कैसे घर बैठे पैन कार्ड प्राप्त कर सकते है। जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इनस्टैंट पैन र्थू आधार पर क्लिक करना होगा और फिर ”गेट न्यू पैन को चुनना होगा. आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जायेगा. ओटीपी वैलिडेशन के बाद आपको ई पैन जारी कर दिया जायेगा.

इसमें आवेदनकर्ता को पीडीएफ फॉर्मेट में पैन कार्ड की एक कॉपी मिलती है, जिसपर क्यूआरकोड होता है. इस क्यूआर कोड में आवेदक का डेमोग्राफिक डिटेल व फोटो होता है. आवेदन करते समय में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 डिजिट का एक नंबर भेजा जाता है. इसी नंबर की मदद से ई पैन डाउनलोड किया जा सकता है. इसकी एक कॉपी आवेदन की ई-मेल आईडी पर भी भेजी जाती है. लेकिन, आधार से ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईपैन से जुड़े नियमों में बदलाव कर इसे सरल बनाया है.
एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के ज़रिए पैन कार्ड जारी किया जाता है. लेकिन, इन दोनों ईकाईयों से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक तय चार्ज देना होता है. इसके उलट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड मिलता है.
इंस्टैंट पैन फैसिलिटी के तहत आपको कोई विस्तृत फॉर्म नहीं भरना होता है. जरूरी जानकारी आपके आधार से ही जुटा ली जाती है. इसके साथ ही, पैन कार्ड और आधार कार्ड स्वत: ही लिंक हो जाते हैं. लिकिंग के लिए आपको अगल से कुछ नहीं करना होता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इंस्टैंट पैन के लिए करीब 10 मिनट ही लगते हैं. अब तक कुल 6.7 लाख लोगों का इंस्टैंट पैन जेनरेट किया जा चुका है.
इन पांच कामों के लिए है बेहद जरूरी
अचल संपत्ति खरीदते समय: अगर आप 5 लाख रुपये या इससे अधिक की कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा. इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी दी है.

क्रेडिट कार्ड के लिए: किसी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है. क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड दिया जाता है. होटल और रेस्त्रां में 25,000 रुपए से ऊपर के बिल के लिए भी पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए: अगर आज जीवन बीमा प्रीमियम जमा करते हैं और यह रकम 50,000 रुपये से अधिक है तो इसके लिए भी आपको पैन नंबर देना अनिवार्य होगा. किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है. खासकर उस मामले में जब आप कंपनी को शेयर के बदले 50,000 रुपए या उससे ऊपर पेमेंट करते हैं. कंपनी के डिबेंचर और बॉण्ड खरीदने के लिए भी पैन देना अनिवार्य है.
50 हजार से अधिक के ट्रांजैक्शन के​ लिए: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से जरूर लिंक हों. अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. आयकर विभाग के मुताबिक बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे ऑर्डर या एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक के लिए भी पैन कार्ड देना होता है.

टीडी या एफडी के लिए अगर आप 1 लाख रुपये से अधिक कीमत की कोई सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीदते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से अपना पैन नंबर उपलब्ध कराना होगा. वित्तीय संस्थानों में टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 50,000 रुपए से अधिक रकम जमा करने पर पैन कार्ड जरूरी है

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