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हत्या के आरोप में पांच अभियुक्तो को आजीवन कारावास

हत्या के आरोप में पांच अभियुक्तो को आजीवन कारावास

जहानाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छः धीरेन्द्र मिश्रा ने हत्या के आरोपी ग्राम मनियावां थाना काको निवासी रामाधीन दास, पिंटू कुमार, फूलमती देवी, भूषण दास, एवं दुलारी देवी को भा0 द0 वी0 की धारा 302/149 में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रु0 अर्थ दंड की सजा सुनाए,अर्थ दंड की रकम भुगतान नही करने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायधीश ने धारा 324 में तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनाए। लोक अभियोजक अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि केश के सूचक ग्राम मनियावां निवासी संजय कुमार ने काको थाना कांड संख्या 21/2017 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि दिनांक 05/02/2017 को करीब 9.30 दिन में मेरा भाई दिनेश दास को सभी अभियुक्तो ने हरबे हथियार से लैस होकर घर मे घुसकर जान मारने के नियत से मार पीट कर जख्मी कर दिए, जब मेरी भाभी एवं मैं और मेरी पत्नी बचने गए तो हम लोगो को भी मार कर जख्मी कर दिया।इलाज के दौरान मेरे भाई की मिर्त्तु हो गई। घटना का कारण है कि पूर्व में अभियुक्त गण ने मेरी भतीजी के साथ छेड़खानी किया था जिसके लिए न्यायलय में मुकदमा दर्ज किया गया था, उस केश को बापस लेने का दवाव अभियुक्तगण द्वारा दिया गया था और जान मारने का धमकी दिया था। न्यायधीश के सभी अभियुक्तो को दोषी पाते हुए सजा सुनाए।

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