भागलपुर/बिहार
भागलपुर सिविल कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने सुलतानगंज क्षेत्र के दुष्कर्म मामले में पाँच दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है एवं 25000 रूपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नही देने पर तीन माह के अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सुलतानगंज थाना क्षेत्र महेशी गाँव के देहरी बहियार में एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर 2006 में मार-पीट की घटना को अंजाम दिया था जिससे लड़की की मौत हो गयी थी उक्त मामले में सुरेन्द्र यादव, मदन यादव, श्रवन यादव, चांनसी यादव, अमरजीत यादव सभी पाँचो अभियुक्तों को दोषी पाते हूए प्रथम एडीजे द्वारा आजीवन कारावास और पचीस हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है।