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23 साल पुराने हत्या मामले में 4 पुलिसकर्मी समेत 1 मेडिकल कर्मचारी को गया कोर्ट ने सुनाया उम्र कैद की सजा

गया/बिहार

बिहार के गया से एक बड़ी खबर आई है जिसमें 23 साल पुराने मामले में एफटीसी-1 दिग्विजय सिंह की कोर्ट ने रिटायर्ड डीएसपी सहित चार पुलिसकर्मी समेत एक मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मचारी को हत्या के आरोप में आज गया व्यवहार न्यायालय ने पांचों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। पांच दोषियों में तत्कालीन कोतवाली थानाध्यक्ष सह रिटायर्ड डीएसपी मुद्रिका प्रसाद यादव, तत्कालीन टास्कफोर्स के सदस्य शंभु सिंह एवं समीर सिंह, नई गोदाम टोओपी के कान्स्टेबल नंदु पासवान एवं एएनएमएमसीएच के कर्मचारी विजय प्रकाश थे। बता दें कि यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मिर्चाइया गली 1996 से जुड़ा है। इस केस के वकील ने योगानंद अबस्ठा ने बताया कि 26 अगस्त 1996 को पुलिस की टीम गया शहर के मिर्चाइया गली से मुन्ना कुमार को बुला कर ले गयी और फिर उसकी हत्या कर दिया गया था तब परिजनों किसी तरह से जानकारी हुई कोतवाली थाना जाकर परिजन बॉड्डी को पुलिस से किसी प्रकार अपने कब्जे में ले लिया परिजन बॉड्डी लेकर आ गया पुलिस दल बल के साथ आकर परिजन से बॉड्डी अपने कब्जे में ले लिया।

इस संदर्भ में मृतक मुन्ना के भाई ने बताया कि मुझे कोट पर भरोसा था. कोर्ट से न्याय मिला पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है. आज मेरा भाई के आत्मा को शांति मिलेगा हम लोग न्याय प्रक्रिया से खुश है, लेकिन हमलोगों के परिजनों का डर भी लग रहा है. हम वरीय पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देकर सुरक्षा कि मांग किए हैं।

रिपोर्ट- बिप्लव कुमार

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