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बाबरी मस्जिद फैसला को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में लागू हुआ धारा 144

बाबरी मस्जिद फैसला को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में लागू हुआ धारा 144

गौनाहा / बेतिया/ बिहार

प्रखंड के सभी इलाकों में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसला से होने वाले रिएक्ट की मध्य नजर रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी नरकटियागंज के द्वारा लागू किया गया अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 । गौनाहा सीओ राजीव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज 9 अक्टूबर 10: 30 बजे फैसला सुनाया गया है। जिस फैसले के मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी चंदन चौहान द्वारा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया है। सीओ ने बताया कि पुलिस बल और प्रखंड प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ प्रखंड के सभी क्षेत्रों में लगातार गस्ती की जा रही है ताकी कहीं भी किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने जैसी स्थिति उत्पन्नज्ञ ना किया जा सके । आगे उन्होंने बताया कि प्रखंड के सभी क्षेत्रो मे शांति व्यवस्था कायम है। वैसे प्रशासन द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लगातार गस्ती किया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न ना हो सके।

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