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मुख्यमंत्री राहत कोष से लाॅकडाउन में अन्य राज्यों में फँसे बिहार के लोगों के बैंक खाते में 1,000 रूपये अंतरित करने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश

प्रधान संपादक/सरफराज आलम

पटना 02 अप्रैल 2020 : मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लाॅकडाउन के कारण बिहार के जो लोग बिहार के बाहर अन्य राज्यों में फॅसे हुये हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति एक हजार रूपये की राशि विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय एवं बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर तथा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर बाहर फँसे लोगों ने सूचनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन सभी लोगों से मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दूरभाष के माध्यम से वापस फीडबैक प्राप्त किया गया। फीडबैक से पता चला कि लाॅकडाउन में फँसे लोग संकट से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनके दुःख को कम करने के लिये प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की राशि मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री सचिवालय एवं बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर तथा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर बाहर फँसे जिनलोगों ने सूचनाएं उन्हें उनके मोबाइल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से http://aapda.bih.nic.in पर एक लिंक भेजा गया है।

मुख्यमंत्री विशेष सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिये उक्त लिंक पर क्लिक कर “बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाइल एप्प” डाउनलोड कर इस एप्प में माॅगे गये सही विवरण को भरने के पश्चात submit का बटन दबाकर उसे भेजने का निर्देश दिया गया है। उसके पश्चात सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी।

बिहार के बाहर अन्य राज्यों में फँसे हुये वैसे बिहारवासी जिनके द्वारा फोन से सूचना नहीं दी गयी है, वे भी उपरोक्त लिंक से एप्प डाउनलोड कर माॅगी गयी वांछित सूचना की प्रविष्टि कर submit करने पर उन्हें भी सहायता राशि उनके खाते में अंतरित कर दी जायेगी।

यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिये हैए जो बिहार के निवासी हैं तथा बिहार से बाहर कोरोना वायरस के चलते फॅसे हुये हैं। इसके लिये जरूरी कागजात यथा. लाभार्थी का आधार कार्ड तथा लाभार्थी के नाम से बैंक खाताए जो बिहार राज्य में अवस्थित किसी बैंक की शाखा में हो। लाभार्थी का फोटो (सेल्फी) मिलान आधार डाटा बेस के फोटो से किया जायेगा। एक आधार संख्या पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 मोबाइल एप्प पर दर्ज करना होगा। इसके पश्चात संबंधित सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी।

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