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जिला पदाधिकारी के आदेश का भी नहीं हो रहा असर

पटना बिहार से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट

बिहार सरकार ने दिसंबर 2018 ने पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार राज्य के अंदर प्रतिबंधित पॉलिथीन के भंडारण निर्माण बिक्री और उपयोग एक दंडनीय अपराध है। बावजूद प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग गया में साथ साथ पूरे बिहार में खुलेआम किया जा रहा है। प्रतिबंधित पॉलिथीन पर अंकुश लगाने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय गया ने ज्ञापांक 1899 गोपनीय दिनांक 12 मार्च 2020 के माध्यम से प्रतिबंधित पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु गया के नगर निगम के नगर आयुक्त , अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया एवं अन्य अधिनस्थ पदाधिकारियों को आदेशित किया। छापामारी कार्य हेतु श्री राजेश कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी सदर गया को भी दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है पुलिस उपाधीक्षक पुलिस केंद्र गया को भी निर्देश दिया गया है कि उक्त छापामारी हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कराई जाए। नगर आयुक्त गया नगर निगम को भी निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के सहयोग से टीम गठित कर छापामारी करें।
जिला पदाधिकारी महोदय गया के आदेश के बावजूद 5 दिन बीत जाने पर भी हो रहे बिक्री प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभी तक आदेशित पदाधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिला पदाधिकारी महोदय गया का आदेश सिर्फ पेपर पर ही रह गया है। आम जनता के जनहित के लिए जिला पदाधिकारी गया के आदेश का अनुपालन आदेशित पदाधिकारी कब करते हैं इसका इंतजार आम जनता को जनहित में रहेगा।

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