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समस्तीपुर के वीरेंद्र यादव हत्याकांड में पप्पू यादव को आजीवन कारावास की सजा

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर जिले के रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार ने बुधवार को वीरेंद्र यादव हत्याकांड में दोषसिद्धि के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद पप्पू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।कोर्ट ने बिथान थाना क्षेत्र के छेछानी निवासी कामेश्वर यादव के पुत्र पप्पू यादव को भादवि संख्या 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. कोर्ट ने आरोपी को 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने जेल में बिताने होंगे।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामकुमार व बचाव पक्ष के वकील अनिल शर्मा ने बहस की. एपीपी रामकुमार ने बताया कि इसी मामले में न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 295/1 में तीन आरोपियों को सजा सुनायी है. इनमें हसनपुर के कुंदन सिंह, बिथान के छेछनी के लक्ष्मी यादव और कृष्ण कुमार यादव शामिल हैं. आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपी पप्पू यादव को हत्या के एक मामले में पहले ही सजा हो चुकी है।16 फरवरी 2016 को अपराधियों ने समस्तीपुर जिले के बिथान थाने के सिरसिया में बाइक सवार पूर्व मुखिया अशोक यादव के भाई वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में चचेरे भाई ललित यादव ने बिथान थाना कांड संख्या 14/16 में छह आरोपियों को नामजद किया था. इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. बुधवार को हत्या के आरोपी पप्पू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. मामले में आरोपी मंगल यादव अब भी फरार है जबकि सुशील यादव मामले के बाद से लापता है।

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