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बिहारसमस्तीपुर

अभियुक्त अशोक महतो को कोर्ट ने सुनाया पांच साल की सजा के साथ एक लाख रूपया अर्थ दंड

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर मे विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय कुमार द्वितीय न्यायालय संख्या 2 में उत्पाद वाद संख्या 41 / 2021 के अभियुक्त अशोक महतो पिता स्वo नारायण महतो साकिन मनियारपुर वार्ड संख्या 06 थाना वारिसनगर जिला समस्तीपुर निवासी को पांच वर्ष का कारावास की सजा एवं एक लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया है।कोर्ट ने बताया की जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।ज्ञात हो की अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दोषी पाया गया।बताया जाता है कि दिनांक 01 फरवरी 2021 को 3:30 बजे अपराहण ग्राम मनियरपुर वार्ड संख्या 06, थाना वारिसनगर जिला समस्तीपुर स्थित अभियुक्त अशोक महतो के पक्का पूरब रुख से घर के पीछे निज खोपड़ी से 53.280 लीटर अवैध विदेशी शराब उत्पाद टीम द्वारा बरामद करते हुए अभियुक्त अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया।
बचाव पक्ष के ओर से अधिवक्ता मदन मोहन ठाकुर एवं चंदन कुमार ने बहस किया एवं अभियोजन उत्पाद अधिवक्ता पंकज कुमार ने अपना पक्ष रखा।

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