प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार
अपर सत्र नयाधिश षष्ठम सह स्पेशल जज पोक्सो एक्ट ,समस्तीपुर ने उजियारपुर थाना कांड संख्या-07/2018, T. R no-79/2022 के आरोपी मोहम्मद सोनू को आजीवन कारावास के साथ -साथ 5000 रुपया आर्थिक दंड के रूप में जमा करने की सज़ा सुनाई ,पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा जी ने कहा की आज जाकर पीड़िता और उसके परिवार को उचित न्याय मिला है ,श्री मनोज शर्मा जी ने यह भी कहा की यह फैसला लोगो को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगा और इस तरह के अपराध को रोकने में सहायता करेगा , मोहम्मद सोनू को 376 भा.द. वी एवम पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया वंही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह जी ने न्यायालय से दोषी करार अभियुक्त को कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई लेकिन उनकी यह कोशिश असफल रही।