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उत्तर प्रदेशसीतापुर

जात बदल कर दिखाया गया झूठा हरिजन एक्ट का मुकदमा

अजय सिंह ब्यूरो चीफ सीतापुर

तालगांव सीतापुर थाना कोतवाली ताल गांव में एक मुकदमा हरिजन एक्ट के साथ-साथ आईपीसी की धारा 504, 506 ,323 दर्ज किया गया है दर्ज कराने वाला व्यक्ति वास्तव में यादव अहिर बिरादरी का व्यक्ति है यूपी ग्राम पंचायत जमुनापुर मजेरा गडरिया का अशोक सिंह उर्फ अन्नू पुत्र रामदयाल जोकि पिछड़ी जाति का व्यक्ति है धोखाधड़ी व दस्तावेजों में हेराफेरी करा कर अनुसूचित जाति नट बिरादरी का व्यक्ति बन गया है और आरक्षित सीट पर वर्ष 2005 से 2010 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का लाभ ले चुका है और अन्य कई स्थानों पर भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले कर रहा है हरिजनों की जमीन भी हरिजन बनकर खरीद चुका है दूसरी तरफ एक बैनामा रजिस्ट्री ऑफिस में किया गया जिसमें उसकी जात यादव अहिर दर्शाई गई है इस संबंध में ग्राम के सुरेश पुत्र शिव बालक प्रताप सिंह पुत्र डोरे सिंह प्रसादी पुत्र कालिका रामनाथ इत्यादि अनेक लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया है कि विपक्षी अशोक सिंह उर्फ अन्नू के द्वारा समर सिंह के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा हरिजन बनकर लिखवा दिया गया है जबकि वास्तव में उसकी जाति पिछड़ी यादव अहिर बिरादरी है मांग की गई है कि प्रकरण की जांच गंभीरता पूर्वक करा कर दोषी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कराई जाए ऑल लिखाया गया झूठा मुकदमा निरस्त कराने की मांग ग्राम वासियों के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सीतापुर से की गई है

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