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परिवहन विभाग ने फिटनेस व टैक्स में दी भारी छूट

रोहतास/बिहार
परिवहन विभाग में सर्व क्षमा योजना के तहत फिटनेस व टैक्स में भारी छूट दी है ।विभाग ने 90 दिनों की अवधि तक टैक्स में छूट दे दिए है।मोटर यान अधिनियम 1988 के नियम 2011 व केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम के तहत छूट दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के पश्चात विलंब के प्रति दिन के लिए ₹50 की अतिरिक्त फीस को जनहित मे 90 दिनों के लिए राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से फिटनेस प्रमाण पत्रों के लिए विलंब फीस निर्धारित की है। दोपहिया दी गई है वैसे वाहन जिन पर टैक्स फिटनेस काफी दिनों से जमा नहीं किए गए हैं तो वाहन कर्मी या आपरेटरो के लिए भारी छूट दी जा रही है।

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