ETV News 24
Other

थानाध्यक्ष से किया जवाब तलब

सासाराम

जानलेवा हमले के 13 साल पुराने मामले में गवाहों को पेश नहीं कराने पर अपर जिला जज 15 बीके राय की अदालत ने करगहर थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने भेजे कारण पृच्छा नोटिस में कहा है कि किन कारणों से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जवाब देवें।बताया जाता है कि बलिरामपुर निवासी शंभू चौधरी ने जानलेवा हमले की प्राथमिकी 13 दिसंबर 2007 को करगहर थाने में दर्ज करायी थी। मामले के पांच आरोपितों का ट्रायल अपर जिला जज 15 की अदालत में चल रहा है। मामले में कोर्ट ने केस के सूचक शंभू चौधरी के अलावा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. कन्हाई महतो व करगहर थाने के दारोगा रामसरिखा तिवारी की गिरफ्तारी को ले 11 मई 2010, 17 अगस्त 2011, पांच जनवरी 2012 व पांच नवंबर 2019 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। लेकिन, करगहर थानाध्यक्ष ने न तो केस के सूचक, चिकित्सक व अनुसंधानकर्ता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और न ही वारंट का तामिला प्रतिवेदन अदालत को सौंपा।

Related posts

सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन तत्पर

ETV NEWS 24

पूर्व प्रत्याशी शकील अहमद द्वारा कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए जन – सहयोग सबसे उपयोगी अस्त्र

admin

नागरिकता कानून में निजी कागजात लेने से अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा फ्राड की घटना- नुरूलहसन इस्लाम अशरफ

admin

Leave a Comment