प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार
समस्तीपुर जिला के अंतर्गत वरिसनगर (मथुरापुर)थाना कांड संख्या 289/2020 मे अभियुक्त प्रमोद महतो पिता देव नारायन महतो ग्राम अकबरपुर वार्ड 09 थाना वारिस नगर (मथुरापुर) जिला समस्तीपुर को उत्पाद अधिनियम की धारा 30( a ) मे दोषी पाते हुए अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश न्यायालय संख्या २ समस्तीपुर श्री संजय कुमार २ ने पांच वर्ष की सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है! जुर्माना कि राशि अदा नही करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गई है!विदित हो की दिनाक 26/12/2020 को प्रमोद महतो के पास से १०लिटर अवैध देशी शराब के साथ पुलिस ने प्रमोद महतो को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था! बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एम. इमाम एवम सरकार की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक श्री रमेश प्रसाद सिंह ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया।