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समस्तीपुर मुफस्सिल थाना के मनीष को दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष की सजा

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में विशेष पास्को कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मंगलवार को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी मनीष कुमार राय को भादवि की धारा 376 डी और 6 पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया । अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।अभियोजन पक्ष से पीड़िता की मां ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी ( 144 / 23 ) दर्ज कराई थी। बताया था कि 12 फरवरी 2023 की शाम सात बजे नाबालिग पुत्री शौच करने गई थी । इस क्रम में कई लोगों ने उसे मुंह दाब कर पकड़ लिया था।
इसके बाद बाइक पर जबरन बैठा कर गाछी में ले गया था। इस दौरान सभी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इसके बाद मनीष समेत अन्य लोगों के साथ बाइक पर बैठाकर रात में उसके घर के पास छोड़ दिया था।

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