प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार
कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी रामचंद्र प्रसाद साहू के पुत्र राजा राम साहू ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए कहा है, कि 4 साल बीत जाने के बावजूद भी थाना कांड संख्या 246/19, धारा 420 ,406 में उचित कार्रवाई अब तक नहीं होने का मामला प्रकाश में आया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा वरीये पुलिस पदाधिकारी के आदेश के बावजूद कान पर जूं तक नहीं रेंगी । उक्त कांड संख्या में पर्यवेक्षण टिप्पणी पुलिस निरीक्षक सदर के आदेश पर कार्रवाई नहीं की गई। आगे गुहार आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि मेरे पुत्र गोविंद कुमार के नाम से एक ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर एन एल ओ आई के/0672 व मेरी पुत्रवधू एकता देवी के नाम से ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर एन एल ओ 1/ के05234 पूर्वी चंपारण जिले के गांव सेवराहा थाना हरसिदी निवासी विद्यानंद तिवारी के पुत्र गोविंद तिवारी मेरे घर मिर्जापुर आकर ग्रामीण पंचों के समक्ष दोनों ट्रक खरीदने की बातचीत करते हुए एक ट्रक 23 लाख 52000 दूसरी ट्रक 23 लाख 52000 रुपए तक किस्त में समय पर रुपया भुगतान करने के शर्त पर दोनों ट्रक ले गए। शर्त के अनुसार किस्त भुगतान में वीरेंद्र तिवारी ने अनियमित बरती, तो उनके घर पर गया मजबूरी बात कर बात टालते रहे। मेरा शेष बकाया ,, पांच लाख,,₹500000 नहीं दिए। थाने में मैं प्राथमिक की दर्ज कराई, पुलिस निरीक्षक सदर ने ट्रक जप्त करके अभियुक्त को गिरफ्तार करने,फरारी की स्थिति में कुर्की जप्ती कार्रवाई करने पांचों का बयान दर्ज करने का आदेश दिया अनुसंधान करता ने अनसुनी कर दी। पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की गुहार लगाई।