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समतीपुर में 15 मई को 12 बजे से 2 बजे तक होने वाली परिक्स्जा के लिए तयारी पूरी

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 15.05.2022 (रविवार) को आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत 15 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में 12:00 बजे मध्यान से 2:00 अपराहन तक संचालित होने वाली परीक्षा हेतु सभी जोनल,स्टैटिक,केंद्राधीक्षक,एवं अन्य पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत की गई।

बैठक में अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सदर, स्थापना उप समाहर्ता , विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सामान्य शाखा प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय, नगर आयुक्त, सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक उपस्थित थे एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए:

1. इस परीक्षा हेतु सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, और वैसे प्रवेश पत्र वाले परीक्षा में बैठने हेतु मान्य है।

2. कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन का अनुपालन कराना केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित कराएंगे।

3. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने की डेढ़ घंटा पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे। तथा 10:30 बजे पूर्वाहन से 11:45 तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 11:45 बजे पूर्वाहन उत्तर पत्रक का वितरण प्रारंभ की जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

4. समस्तीपुर जिला में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 7100 है।

5. किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर/मोबाइल/ब्लूटूथ/ वाईफाई गैजेट/इलेक्ट्रॉनिक पेन/साधारण कलाई घड़ी/ इलेक्ट्रॉनिक घड़ी/स्मार्ट वॉच/पेजर इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर/इरेजर एवं ब्लेड ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

06. किसी भी वीक्षक/कर्मी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के पास भी परीक्षा अवधि में मोबाइल नहीं रखने हेतु निर्देशित किया गया।

7. केंद्र अधीक्षक अपने विद्यालय के स्थाई/नियोजित शिक्षक से ही वीक्षण कार्य लेंगे।

8. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा।

परीक्षा में संलग्न सभी शिक्षकों/कर्मियों का परिचय पत्र केंद्र अधीक्षक अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में दृष्टि नि:शक्त/अस्थि पंजर/ सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अतिरिक्त समय दिया जाना है, इसका विस्तृत उल्लेख आयोग के अनुदेश पुस्तिका में किया गया है, जिसका अक्षरश: अनुपालन केंद्र अधीक्षक करेंगे।

10. सभी केंद्र अधीक्षक परीक्षा केंद्र परिसर, कमरा, शौचालय आदि की साफ-सफाई ससमय कराना सुनिश्चित कराएंगे तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए पर्याप्त पेयजल आदि की भी व्यवस्था रखेंगे।

11. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तलाशी (फ्रिस्किंग) के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

12. अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार स्थिति पर कड़ी नजर रखेंगे।

13. अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास दंड प्र० सं० 144 के तहत निषेधाज्ञा परीक्षा की अवधि तक के लिए जारी करेंगे तथा परीक्षा केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर के प्रयोग को प्रतिबंधित करेंगे।

14. परीक्षा के सफल संचालन तथा परीक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण में परीक्षा संयोजक की सहायता हेतु श्री विनय कुमार राय, अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर, सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त हैं, जिनका मोबाईल सं0- 9473191333 है।

15. परीक्षा केंद्रों में सभी परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी की व्यवस्था करने का निर्देश केंद्र अधीक्षक को दिया गया है।

16. नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनुमंडल कार्यालय, समस्तीपुर में दूरभाष सं- 06274-222099 पर करेंगे तथा नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारी/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से सुनिश्चित करायेंगे।

17. सभी दंडाधिकारी स्टैटिक, जोनल, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी अपने केंद्र पर ससमय उपस्थित होंगे।

18. प्रति दो केंद्रों पर एक जोनल दंडाधिकारी, प्रति केंद्र पर दो स्टैटिक दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। जोनल दंडाधिकारी समय-समय पर लगातार अपने संबंध केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे।

19. सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने केंद्र में प्रतिनियुक्ति वीक्षक, पुलिस पदाधिकारी, केंद्र अधीक्षक वीडियोग्राफर एवं अन्य कर्मियों को परीक्षा के सफल आयोजन हेतु सभी मानकों से अवगत कराएंगे एवं आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।

परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा, आयोग की परीक्षाएं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत संचालित की जाती है अतः आवश्यकता अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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