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समस्तीपुर न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में काशीपुर के युवक को भेजा जेल

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय राजीव कुमार द्विवेदी ने धोखाधड़ी से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर निवासी आनंद किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र मितेश कुमार सिन्हा के रूप में हुई।

न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार किरण गैस एजेंसी के वेंडर चंदन कुमार ने न्यायालय में नालिसी दायर किया था। इसमें बताया कि रसोई गैस पहुंचाने घर-घर जाते है। इसी में आरोपी से उनकी जान पहचान हुई। आरोपी ने उसके घर जाकर बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काशीपुर शाखा में एजेंट का काम करते है तथा खाता खुलवाकर प्रत्येक दिन रुपया वसूल कर जमा खाता में जमा करते है। जिसमें सूद की राशि से अच्छा फायदा मिलता है।

अभियुक्त ने बताया कि अन्य बहुत लोग खाता खुलवाए है। पीड़ित भी उसके जालसाजी में आकर बैंक में खाता खुलवा लिया। आरोपी प्रत्येक दिन उससे 200 रुपये जमा करने के लिए लेता था। इसके बाद पीड़ित के भाई व भाभी भी राशि जमा करने लगे। इस बीच पीड़ित ने शंका होने पर बैंक खाता का स्टेटमेंट जांच किया। पीड़ित उसके भाई व भाभी मिलकर दो लाख 70 हजार रुपये दिया गया था। रुपया मांगने पर गाली गलौज करने लगा। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में मामला दायर किया था। सुनवाई में जेल भेज दिया गया।

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