प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार
समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल हसनपुर थाना क्षेत्र के गोहा निवासी सोनू कुमार पिता प्रमोद कुमार महतो ने हसनपुर थाना कांड संख्या 92/2016 दर्ज कराते हुए संजीव झा दिलखुश राम तथा शोभित दास को अभियुक्त बनाया था शोभीत दास का ट्रायल वयस्क के कारण जूविनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सत्र बाद संख्या 627 /17 दिनांक 23/4/16 शाम 7:30 बजे मोनू कुमार उम्र 21 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल नंबर बीआर 09 एन 2272 गढ़पुरा बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था ।ग्राम बदिया आरा मिल के समीप शोभित दास पिता विश्वनाथ दास ग्राम बदिया संजीव झा पिता गोखलेश एवं दिलखुश राम पिता कारी राम साकिम गढ़पुरा जिला बेगूसराय एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया मोनू कुमार के साथ पैसा मांगने को लेकर उलझ गया तथा गाली गलौज करने लगा गाली गलौज करने से मना किया तो तीनों व्यक्ति मिलकर मोनू कुमार को पकड़कर मारपीट किया तथा जान मारने की नीयत से तीनों मिलकर मोनू कुमार का सिर पकड़कर कई बार बिजली के पोल में टक्कर मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया मोनू कुमार को बेहोशी हालत में देखकर पीएमसीएच इलाज के लिए ले गया वहां से बेहतर इलाज हेतु पारस अस्पताल पटना में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष की ओर से बैजनाथ प्रसाद सिंह एवं राज किशोर मिश्र सूचक की ओर से अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं किरण कुमारी थे ।धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास तथा 20 हजार जुर्माना किया गया धारा 325 भा,द,वी,में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 अर्थ दंड। धारा 342 में 1 वर्ष सश्रम कारावास धारा 504/34 मैं 2 वर्ष सश्रम कारावास अर्थदंड मैं चुक होने पर छा माह का अतिरिक्त साधारण कारावास सभी सजाएं साथ साथ चलेगी पूर्व की कारा अवधि सजा में समायोजित होगी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय द्वारा सजा सुनाई गई दोषी करार दिनांक 1, 12 ,21 को की गई तथा 8, 12 ,21 को सजा सुनाई गई। अभियुक्त संजीव झा के पिता गोखलेश झा का कहना है कि मेरा पुत्र निर्दोष है गंदी राजनीति के चलते इस मुकदमा में फंसाया गया है उचित न्याय पाने के लिए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा आऊंगा।