प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहा
छठ पर्व नहाय-खाय से लेकर सुबह के अर्ध्य तक लगभग चार दिनों का पर्व होता है। दिनांक 08.11.2021 को नहाय-खाय से प्रारम्भ होकर दिनांक 09.11.2021 को खरना, दिनांक 10.11.2021 को प्रथम (संध्याकालीन) अर्घ्य एवं दिनांक 11.11.2021 को द्वितीय (प्रातःकालीन) अर्घ्य के साथ सम्पन्न होगा। इस पर्व में छठ व्रती नदियों के किनारे घाटों पर, आस-पास के तालाबों तथा अपने घर के आस-पास कृत्रिम तालाब बनाकर भगवान भाष्कर को अर्घ्य देते हैं।
2 प्रस्तावित छठ पूजा के दरम्यान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आसूचना एकत्र कर संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराना, विशेष शाखा के पदाधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारियों का भी दायित्व है।
3 कोरोना वायरस संक्रमण के वर्त्तमान परिदृश्य में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन आवश्यक है।
4 विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनायेे रखने में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। अंचलाधिकारी/ प्र0वि0पदा0/ थानाध्यक्ष अपने आसूचना संग्रह तंत्र को विकसित कर इसे मजबूत बनायें।
5 क्षेत्र के पंचायत सेवकों, क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं पंचायत निकाय के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि-व्यवस्था के संदर्भ में उत्पन्न समस्या पर तुरंत प्रभावी कदम उठाया जाय। किसी भी साम्प्रदायिक अथवा विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विवाद के प्रारम्भ में ही उसके समाधन का प्रयास किया जाय ताकि यह अपना वृहद आकार न ले सके ।
6 विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु इस अवसर पर समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रायः उन सभी स्थानों पर दंडाधिकारी, आसूचना संग्रहण पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र/लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जहाँ कहीं भी इसकी आवश्यकता समझी गयी है। इसके अतिरिक्त उन स्थानों पर भी जहाँ थानाध्यक्ष इस अवसर पर तनिक भी आशंका महसूस करते हैं अपने थाना/ ग्रामीण पुलिस को प्रतिनियुक्त करेंगे तथा स्थिति पर समुचित निगरानी रखेंगे।
7 सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/ आसूचना संग्रहण पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी छठ पर्व के संध्याकालीन अर्घ्य के दिन 12 बजे दिन से ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर उपस्थित रहेंगे। पूजा शांतिपूर्ण समाप्ति के बाद हीं अपना स्थान छोड़ेंगे। पुनः प्रातः कालीन अर्घ्य के दिन पूर्वाह्न 01.00 बजे (रात्रि) से ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर उपस्थित रहकर पर्व की शांतिपूर्ण समाप्ति तक अपने स्थान पर बने रहेंगे।
8 जिस घाट पर छठव्रती रात में ठहरते हैं, वैसे घाटों पर थानाध्यक्ष अपने स्तर से चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करेंगे। इसे अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।
9 छठ पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने, प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने आदि के मद्देनजर समाहरणालय, समस्तीपुर स्थित विशेष कार्य पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है।
10 निर्धारित पाली के अनुसार दिनांक 10.11.2021 से लगातार 11.11.2021 के अप0 02.00 बजे अथवा स्थिति सामान्य रहने तक तीन पालियों में कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या- 06274-222300 है।
11 रोसड़ा, दलसिंहसराय एवं पटोरी अनुमंडल मुख्यालय में भी अनुमंडल नियंत्रण कक्ष, दिनांक 10.11.2021 से 11.11.2021 के अपराह्न 02.00 बजे कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या क्रमशः रोसड़ा-06275-222244, दलसिंहसराय-06278- 295211 एवं पटोरी- 06278- 234424 है। अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से दंडाधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
12 मगरदही घाट एवं मथुरापुर घाट स्थित सहायक नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में श्री विनय कुमार राय, अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर, मो0-9473191333 रहेंगे।
13 मगरदही घाट पर स्थापित सहायक नियंत्रण कक्ष के लिए माईक की व्यवस्था अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के सहयोग से जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर करेंगे। प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम लोगों को ये सूचना दी जाय की कौन-सा घाट खतरनाक है, जिसका उपयोग नहीं किया जाय। अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना लोगों को लगातार प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसे अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सुनिश्चित करायेंगे।
14 सभी अनुमंडल पदाधिकारी धारा-144 के तहत अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत छठ घाट एवं इसके आस-पास ताड़ी / शराब/ मदिरा की बिक्री, गंगा/ अन्य नदियों/ तालाबों में नाव के परिचालन (प्रशासन द्वारा रखी गयी नावों को छोड़कर) तथा विस्फोटक बम-पटाखे एवं छठ घाट पर आने-जाने के क्रम में घातक हथियार/ अस्त्र-शस्त्र आदि के लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे ।
15 नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर नगर की सम्पूर्ण सफाई सुनिश्चित करायेंगे तथा मुख्य-मुख्य चौराहों तथा छठ व्रतियों के आने-जाने वाले मार्ग पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करेंगे। एतद् व्यवस्था सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/ नगर पंचायत, समस्तीपुर जिला भी अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करायेंगे।
16 घाटों की मरम्मति एवं घाटों पर पहुँच पथ की व्यवस्था सभी अनुमंडल पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत, समस्तीपुर जिला अपने क्षेत्र अन्तर्गत घाटों का निरीक्षण संयुक्त रूप से करेंगे।
17 नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर/ सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/सभी अंचल अधिकारी, समस्तीपुर जिला सभी घाटों पर नदी के किनारे पानी का आकलन करा लेंगे। जहाँ पानी अधिक हो, दलदल हो और खतरा होने की संभावना हो, वहाँ पर बैरिकेटिंग कराकर लाल चिन्ह का संकेत लगा देंगे ताकि उससे आगे छठव्रती नहीं बढ़ें। बैरिकेटिंग की निगरानी चौकीदार से करायी जाय।
अनुमंडल पदाधिकारी अपनी देख-रेख में इसे सुनिश्चित करायेंगे।
18 इस वर्ष मानसून की अत्यधिक वर्षा होने के कारण विभिन्न नदियों/ तालाबों में जल स्तर अधिक है। ऐसी स्थिति में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत सभी घाटों पर एहतियात के तौर पर एक-एक निबंधित नाव एवं गोताखार की प्रतिनियुक्ति तथा प्रत्येक घाट पर गोताखोर के लिए दो-दो लाइफ जैकेट उपलब्ध करायेंगे। साथ ही नाव पर हवा भरा हुआ ट्यूब रखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। गोताखोर को फुल बाँह का गंजी एवं हॉफ पैन्ट उपलबध करायेंगे, जिसपर बड़े-बड़े अक्षरों में आगे-पीछे ‘‘गोताखोर- जिला प्रशासन’’ लिखा रहेगा।
19 छठ पर्व के दिन गंडक नदी के किनारे व्रतियों/ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है तथा शहर के सड़कों पर काफी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसी स्थिति में शहर के अन्दर भारी वाहन चलने से सड़क जाम होने की संभावना बनी रहती है ।
20 दिनांक 10.11.2021 को 12.00 बजे मध्या0 से 07.00 बजे अप0 तक तथा 11.11.2021 को 01.00 बजे पूर्वा0 (रात्रि) से 08.00 बजे पूर्वा0 (सुबह) तक शहर के अन्दर भारी वाहन के परिचालन पर रोक लगायी जाती है तथा उक्त अवधि में दरभंगा से आने वाली वाहनों को कल्याणपुर चौक से, पटना/ दलसिंहसराय से आने वाली भारी वाहनों को मुसरीघरारी चौक से एवं रोसड़ा से आने वाली भारी वाहनों को विशनपुर चौक से ही मार्ग परिवर्त्तित करायी जाय तथा इसके लिए मार्ग का निर्धारण कर दिया जाय। इसे संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।
21 छठ पर्व के अवसर पर काफी संख्या में छठव्रती/ श्रद्धालु नदी किनारे छठ पूजा के लिए आते हैं। अधिक भीड़-भाड़ एवं पानी में छठ व्रतियों के खड़ा होने के कारण किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
22 नदियों/ तालाबों के घाटों या ऐसे स्थान जहां छठ पर्व मनाया जा रहा है, उस स्थल के नजदीक अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाने की व्यवस्था सिविल सर्जन, समस्तीपुर करेंगे।
23 सिविल सर्जन, समस्तीपुर मगरदही घाट, समस्तीपुर स्थित नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी घाटों पर एक-एक चिकित्सक एवं कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन, समस्तीपुर सम्पूर्ण शहर में डी0डी0टी0 एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सुनिश्चित करायेंगे। सिविल सर्जन, समस्तीपुर उक्त व्यवस्था सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पताल/ रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्स्थ्य केन्द्र में भी सुनिश्चित करायेंगे। एक एम्बुलेंस लगातार तैयार स्थिति में उपलब्ध रखेंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के उपयोग में लाया जा सके।
24 नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर मगरदही घाट पर पानी टैंकर की व्यवस्था करेंगे।
25 छठ पूजा के अवसर पर अनवरत विद्युत्त आपूर्त्ति सुनिश्चित की जाय तथा ये भी सुनिश्चित की जाय कि घाटों पर जेनेरेटर/ सामान्य विद्युत्त की वायरिंग से विद्युत्त स्पर्षाघात से कोई दुर्घटना न होने पाये। इसके लिए घाटों पर विद्युत्त अभियंता/ मिस्त्री की प्रतिनियुक्ति की जाय जो नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क में रहेंगे। विद्युत्त कार्यपालक अभियंता इसे सुनिश्चित करायेंगे। छठ व्रतियों के आने-जाने वाले रास्ते एवं भीड़ -भाड़ वाले क्षेत्र में लूज वायर आदि की जांच कर उसे ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे। एतद व्यवस्था कार्य.अभि., विद्युत्त आपूर्त्ति प्रमंडल, रोसड़ा/ दलसिंहसराय भी सुनिश्चित करायेंगे।
26 कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर/ रोसड़ा/ दलसिंहसराय/ हथौड़ी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले नदियों/ तालाबों जहां पर छठ पर्व आयोजित होता है, के तटबंधों का निरीक्षण कर तटबंध के समतलीकरण एवं किनारे के क्षेत्र में जहां अत्यंत खतरनाक स्थिति हो, में मिट्टी भराने का कार्य त्योहार के पूर्व कराना सुनिश्चित करायेंगे।
27 त्योहार के मौके पर दूसरे शहरों में विस्फोटक रखने के लिए वाहनों और लावारिस सामानों का प्रयोग होता रहा है। ऐसी स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी/ थानाध्यक्ष बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के प्रत्येक हिस्से की गहन जांच करेंगे और जाँच के क्रम में बहुत दिनों से रखे सामान, लावारिस सामान, बहुत दिनों से पार्क वाहन, साईकिल की जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार हटाने या जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। इस कार्य में आर.पी.एफ./ जी.आर.पी. से भी आवश्यक सहयोग लिया जाय। अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदा0 इसे सुनिश्चित करायेंगे।
28 पर्व/ त्योहार को देखते हुए थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत होटल/ सराय की भी जांच करेंगे। किसी प्रकार का संदेह होने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।
29 ऐसा देखा जाता है कि घाट के आस-पास जहाँ बड़ी संख्या में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं वहाँ पर पटाखे छोड़े जाते हैं। इन पटाखों की शोर से जहाँ पूजा अर्चना में व्यवधान पैदा होता है वहीं दूसरी ओर इन पटाखों के प्रयोग से अप्रिय घटना घट सकती है। उपयोग के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं0-18942/2015 में दिनांक 18.01.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में पर्यावरण को ध्वनी प्रदूषण के कुप्रभाव से मुक्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
30 सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदा0 अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।
31 सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना /ओ0पी0 अध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के किसी निदेश का उल्लंधन न हो।
32 श्री विनय कुमार राय, अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर, 9473191333 एवं श्री विजय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, समस्तीपुर, 9431822535 विधि-व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।
33 कोई भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस बल छठ घाट एवं भीड़ से अंतिम व्यक्ति के प्रस्थान करने तक अपना प्रतिनियुक्ति स्थल किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे।