रिपोर्ट:- धर्मेन्द्र कुमार सिंह
बिक्रमगंज/रोहतास। पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। बिक्रमगंज प्रखंड के सहायक पंचायत निर्वाची पदाधिकारी सह सीओ बिक्रमगंज आलोक चंद्र रंजन ने स्थानीय प्रखंड के 8 भावी प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराया है।
आपको बताते चले कि अंचल कार्यालय बिक्रमगंज का पत्रांक- 732/ दिनाँक:- 10 सितंबर 2021 द्वारा निर्गत पत्र में वर्णित किया गया है कि 24 अगस्त 2021 को पंचायत आम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है । अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है । बिक्रमगंज प्रखंड के भावी जिला परिषद, मुखिया एवं पंचायत समिति के 8 प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। जिसमें- सिताव खां ( चुन्नू खां) भावी जिला परिषद प्रत्याशी व फरजाना अफरोज, सरोज यादव भावी पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी, देवेन्द्र कुमार सिंह भावी प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य , इमरान खान व मरातून निशा भावी मुखिया प्रत्याशी, राज मुन्नी देवी भावी मुखिया प्रत्याशी, साधना देवी भावी जिला परिषद प्रत्याशी, मंटू कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव भावी जिला परिषद प्रत्याशी तथा सीमा कुमारी भावी मुखिया प्रत्याशी के विरुद्ध बिक्रमगंज थाना कांड संख्या -313/21, धारा 171 एच भा0द0वी0 एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।
प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम ने बिक्रमगंज सीओ द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर 8 भावी प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने की प्राथमिकी दर्ज करने की पुष्टि की है।