दावथ/रोहतास
रोहतास जिले के दावथ प्रखंड के हथडीहाँ गाँव के आहर को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कर आहर के जीर्णोद्धार का आदेश प्रमंडलीय आयुक्त , पटना प्रमंडल , संजय कुमार अग्रवाल नें जिलाधिकारी रोहतास को दिया है।
अपनें आदेश में प्रमंडलीय आयुक्त( कमीश्नर) में कहा है की जिला पदाधिकारी ,रोहतास के प्रतिवेदन व परिवादी सह उच्च न्यायालय अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहर जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तथा प्राक्कलन राशि में भी त्रुटि है। आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी ,रोहतास को यह निर्देश देते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी की प्राक्कलन राशि की पुनः जाँच कराते हुए पूरे आहर की नापी पर अतिक्रमण मुक्त करते हुए हथडीहाँ आहर/पईन का जीर्णोद्धार सुनिश्चित करें।
गौरतलब है की हथडीहाँ निवासी सह उच्च न्यायालय अधिवक्ता द्वारा कमीश्नर पटना प्रमंडल के न्यायालय में परिवाद दायर कर जल-जीवन हरियाली अभियान में व्यापक अनियमितता की शिकायत की गयी थी तथा आहर/ पईन को अतीक्रमण से बचानें की अपील की गयी थी।
मामले में आयुक्त के आदेशानुसार जिलाधिकारी, रोहतास भी हथडीहाँ आहर पर व्याप्त अतिक्रमण की जाँच हेतू गत 26 अप्रैल को हथडीहाँ गये थे।
मामले में सुनवाई विडियोकान्फ्रेंंसिंग से गत 15 जून को हुई एवं आदेश 17 जून को पारित हुआ।
परिवादी सह उच्च न्यायालय अधिवक्ता सौरभ तिवारी नें बताया की आहर और प्रत्येक जलस्त्रोत की रक्षा हमारी वर्तमान व आनें वाली पीढ़ी के जीवन के लिए अत्यावश्यक है।
आहर और जलस्त्रोत किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है जो उसपर कब्जा करके मकान बना लेगा।
सौरभ तिवारी द्वारा यह भी बताया गया निचले अधिकारियों द्वारा हथडीहाँ गाँँव के खेसरा नं 573 , 720 व 1106 व 1152 पर स्थित आहर के अतिक्रमण हटानें के बजाय अतिक्रमणकारियों को मेरे विरुद्ध उकसाने का भरसक प्रयास किया गया ताकी मामले की लीपापोती हो सके।
क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा कमीश्नर के फैसले को पर्यावरण के हित में बताया है व फैसले का स्वागत किया है।