रिपोर्ट:-बलराम कुमार सुपौल बिहार
मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय की है।
SDM, एस जेड हसन, ने बताया की लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने हेतु प्रशासन तत्पर हैं।
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में 05,मई से 15,मई तक खाने पीने की सामग्री जैसे किराना दुकान, फल दुकान, सब्जी दुकान, मिट, मछली, दूध, एवं कृषि से सम्बंधित सभी दुकानें सुबह-07,बजे से लेकर-11,बजे तक हीं खुलेगी,
बाँकी सभी दुकानें,एवं धार्मिक स्थल बंद रहेगी।
सभी क्षेत्रों में धारा 144,लागू रहेगी।
बिना कार्य के घूमने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
शादी में सिर्फ 50,लोगों का हीं परमिशन मिलेगा।
शादी से तीन दिन पूर्व में हीं थानाध्यक्ष से परमिशन लेना अनिवार्य।
वहीं मरनी में सिर्फ 20,लोगों को हीं शामिल होने की अनुमति दी गई है।
आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी।
गैस, पेट्रोल पंप खुली रहेगी।
निजी वाहनों के लिए ई पास निर्गत किया जाएगा।
बाजारों में बेरियर भी लगाए जाएंगे।
पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचाने के लिए सख्ती से सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।
सभी जनता से अपील की है की कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने के लिए घर में रहें सुरक्षित रहें।
साबुन से बार बार हाथ धोएं।
मास्क, एवं सेनिटाइजर, का पूर्णरूप से प्रयोग करें।
हरवक्त मास्क लगा कर रखें।
गाइडलाइन जारी में शामिल SDPO, गणपति ठाकुर, त्रिवेणीगंज SHO, संदीप कुमार सिंह,जदिया, प्रशिक्षु सह थानाध्यक्ष, DSP, गोपाल शरण ओमी, एवं अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे।