सासाराम
जिले के तीनों अनुमंडलों में सेल टैक्स विवाद निपटारे के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा हाल में बिहार कराधान विवाद समाधान योजना 2020 के तहत सेल टैक्स विभाग से कर संबंधी विवाद के निपटारे के लिए योजना लाई है। जिसके तहत 10 फरवरी को जिले के तीनों अनुमंडल मुख्यालय में कैंप का आयोजन किया गया है। जिले के व्यवसायियों के लिए यह सुनहरा मौका है। वे पूर्व के वैट अधिनियम व अन्य अधिनियम के तहत किए कर निर्धारण के कारण बकाया राशि में टैक्स पर 65 फीसदी व जुर्माने व ब्याज पर 90 फीसदी तक छूट पा सकते हैं। अगर यह कर निर्धारण किसी वैधानिक प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण किया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सृजित बकाया राशि का शत प्रतिशत तक छूट प्राप्त किया जा सकता है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि योजना के तहत 31 अगस्त 2020 तक के सृजित बकाए के समाधान के लिए आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन पत्र वाणिज्य कर कार्यालय सासाराम से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विवाद समाधान के लिए जमा की जाने वाली राशि में पूर्व की जमा राशि को घटाया जाएगा।