सासाराम
सासाराम शराब तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज दो अनंत सिंह की विशेष उत्पाद अधिनियम की अदालत ने दो अभियुक्तों को सोमवार को दोषी करार दिया। बाद में विशेष अदालत के आदेश पर दोषसिद्ध अभियुक्तों अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के गम्हरिया निवासी मिठू कुमार पासवान व पुरुषोत्तम पासवान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विशेष अदालत दोषसिद्ध शराब तस्करों के सजा के विन्दु पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी
उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी रामेश्वर सिंह ने बताया कि दो साल पहले अकोढ़ीगोला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव के पास से छापेमारी कर 200 एमएल के 80 पाउच शराब व बाइक के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। मामले में अकोढ़ीगोला थाना कांड संख्या 269/18 दर्ज किया गया था। विशेष अदालत ने अभियुक्तों को संशोधित बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी पाया