संवाददाता तिलौथू प्रीती कुमारी
अब राज्य में १४ या उससे अधिक चक्का वाला ट्रको को गिट्टी, बालू या मिट्टी की ढूलाई नहीं होगी राज्य सरकार ने तत्काल से इसपर् रोक लगा दी है मुख्यमंत्री नितीश कुमार के अघ्यक्षता में हुई बैठक में कहते हुए निर्णय लिया गया है कैबिनेट में निर्णयो की जानकारी देते हुए परिवाहन् सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारी मालवाहक् वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग रोकने एवं उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए १४ चक्के एवं १४ चक्के से अधिक सहित वाहनों को बालू गिट्टी के परिवह्न् हेतु प्रतिबन्धित् किया गया है वाहनों के निबन्धन् रजिस्टर में निर्धारित लदान् क्षमता के आधार पर भारी मालवाहक वाहक वाहनों के डाला की उच्चाई का भी निर्धारण किया गया है इसके तहत बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए ट्रको में डाला के लिए ६ चक्का से १० चक्का के ट्रको में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर अधिकतम तीन फिट की उच्चाई जबकि १२ चक्को की ट्रको को काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर अधिकतम ३.५ फिट की उच्चाई निर्धारित किया गए हैं गौरवतलब् है कि वर्त्तमान में राज्य में ६ चक्का से २२ चक्को तक का भी भारी मालवहाक् वाहनों का परिचालन किया जा रहा है