नौबतपुर स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना फेस मास्क के पकड़े जाने पर देना होगा 50 रुपये जुर्माना।आपको बता दें अधिनियम-1897 के तहत बिहार महामारी रोग, कोविड-19 (संशोधित), रेगुलेशन-2020 के प्रावधान के अनुसार जिला दंडाधिकारी को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माने करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत फेस मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों से 50 रुपये जुर्माना वसूल किया जाना है। कोविड-19 अंतर्गत दंडित लोगों को मास्क के वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कोरोना उन्मूलन कोष से जिला में व्यय किए जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना उन्मूलन कोष में मधुबनी जिले को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस लाख रुपये आवंटित किया गया है।
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