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रेलवे ने सुविधा पास की समयावधि बढाई 

डेहरी ओन सोन रोहतास 

कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभाव व फैलाव को रोकने के लिए देश भर में  मार्च के अंतिम सप्ताह से लॉक डाउन किया गया था। इस दौरान ट्रेनों का परिचालन बन्द था। रेल कर्मचारियों को जारी किए गये सुविधा पास एवं पीटीओ की वैधता की अवधि समाप्त हो गयी एवं कुछ पास और पीटीओ की अवधि समाप्त होने वाली है।जिसको लेकर ऑल  इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन तथा ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने रेल मंत्रालय से रेलकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए रेलवे से इसकी वैधता की अवधि बढ़ाने की मांग किया था।

ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के पूर्व केन्द्रीय सचिव रमेश चन्द्रा व डेहरी शाखा सचिव एस पी सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि रेलकर्मियों की सुविधा पास की समयावधि बढाए जाने से डेहरी, सोननगर, औरंगाबाद, पहलेजा करवंदिया सासाराम, नोखा, बिक्रमगंज सहित डीडीयू रेल मंडल के सभी धारकों में हर्ष व्याप्त हो गया है।

मंडल के रेल यूनियनों और कर्मचारियों की मांगो को  देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इनके वैधता की अवधि को बढाने का आदेश  जारी कर दिया। 23 अक्टूबर से 30 नवम्बर वर्ष 2019 के बीच जारी पास और पीटीओ की वैधता की अवधि को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।एक दिसम्बर से 30 दिसम्बर वर्ष 2019 की पास और पीटीओ की वैधता 15 अगस्त वर्ष 2020 तक।एक जनवरी से  31 जनवरी वर्ष 2020  तक जारी होने की वैधता 15 सितम्बर वर्ष 2020 तक।एक फरवरी से 29 फरवरी तक जारी की वैधता 15 अक्टूबर 2020 तक।एक मार्च  से 31 मार्च तक जारी पास और पीटीओ की वैधता की अवधि 15 नवम्बर 2020 तक बढ़ा दी गयी है ।

यूनियन रेल ने कहा कि कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब पास जारी करने वाले रेल अधिकारी उनके पुराने पास पर  वैधता की अवधि बढाने का उल्लेख करते हुए अपने कार्यालय का मोहर लगायेंगे ।

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